Jharkhand Fasal Rahat Yojana: झारखंड फसल राहत योजना इस वर्ष (2022) हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से फसल के नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह फसल बीमा योजना से बिल्कुल अलग है। इसमें किसानों को सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उन्हें किसी भी तरह का कोई शुल्क या किस्त नहीं देनी होती है.
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य
प्राकृतिक आपदाओं के कारण अक्सर राज्य के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही किसानों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है. जिससे वे ठीक से खेती नहीं कर पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा राज्य फसल राहत कार्यक्रम यानी झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है।
यह योजना पीएमएफबीवाई की तर्ज पर लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को फसल बीमा और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। फसल विविधीकरण का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में तीव्र विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त करना है। झारखण्ड किसान ऋण माफ़ी योजना के लिए क्लिक करें
Jharkhand Fasal Rahat Yojana Highlights
योजना का नाम | झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना 2023 |
द्वारा शुरू | राज्य सरकार |
राज्य | झारखण्ड |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | फसल नुकसान को कम करना |
सहायता राशि | फसल के नुकसान के अनुसार |
आधिकारिक वेबसाइट | jrfry.jharkhand.gov.in |
विभाग का नाम | सहकारिता विभाग |
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना आवश्यक दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वैलिड आवासीय प्रमाण पत्र
- जमीन का प्रमाण-पत्र (खतौनी)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाईल नंबर
Jharkhand Fasal Rahat Yojana पात्रता –
- आवेदक किसान झारखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की कृषि योग्य भूमि झारखंड में होनी चाहिए।
- वे किसान भी इस योजना के लिए पात्र हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, लेकिन पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- जो आवेदक पहले से किसी फसल बीमा योजना के लिए पंजीकृत हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
Jharkhand Fasal Rahat Yojana की मुख्य बातें –
- इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षतिग्रस्त होने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
- इस योजना का मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
- सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.
- इस योजना में किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है।
- इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके लिए झारखंड के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- अब तक 24,22,000 से अधिक किसानों ने झारखंड राज्य किसान राहत योजना के लिए पंजीकरण कराया है।
झारखंड फसल राहत योजना ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया :
- सबसे पहले झारखंड राज्य फसल राहत योजना की आधिकारिक वेबसाइट jrfry.jarखण्ड.gov.in पर जाएं।
- होम पेज के शीर्ष पर “किसान पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- मोबाइल नंबर आदि भरने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें। फिर मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें।
- इसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
- बस इतना करते ही इस योजना के लिए आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा। अब प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर भी अनुदान का लाभ ले सकेंगे.
FAQ –
झारखंड फसल राहत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक किसान नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर या स्वयं योजना की आधिकारिक वेबसाइट jrfry.jahrkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ कौन लोग उठा सकते हैं?
ऐसे किसान जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं तथा झारखंड में ही खेती करते हैं, वे सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
फसल राहत योजना के तहत खरीफ मौसम के लिए आवेदन कब से शुरू होगा?
राज्य सरकार के द्वारा फसल के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू हो सकते हैं।
राज्य फसल राहत payment status केसे चेक करें?
आवेदक जिन्होने योजना में आवेदन किया है वह सभी आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर किसान लॉगिन सेक्शन से स्टैटस चेक कर सकते हैं।